लखनऊ : आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर दर्ज रेप का मुकदमा फर्जी करार देते हुए कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा है कि अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर पर रेप का मुकदमा लिखाने वाली महिला पर अब केस चलेगा।आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर रेप का फर्जी आरोप लगाने वाली महिला पर कार्रवाई 11 जुलाई 2015 को गाजियाबाद की महिला ने गोमती नगर थाने में दर्ज कराया था।
अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर पर रेप का मुकदमा सरकार बदलते ही पुलिस ने लगा दी थी। अमिताभ ठाकुर पर फर्जी मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर फर्जी मुकदमा लगाने वाली महिला को नोटिस भेजा। समाजवादी पार्टी (सपा) सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धमकी देने की शिकायत करने वाले आईपीएस अफ़सर अमिताभ ठाकुर के ख़िलाफ़ एक महिला ने बलात्कार का केस दर्ज कराया था।
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वहीं ठाकुर ने इसे सपा सुप्रीमो का 'रिटर्न गिफ्ट' करार देते हुए कहा कि जिन आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्हें पुलिस अदालत में लिखित जवाब के जरिये खारिज कर चुकी थी, तो आखिर उन्हीं आरोपों के आधार पर मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। याद हो कि गाजियाबाद की निवासी एक महिला ने पुलिस महानिरीक्षक (नागर सुरक्षा) अमिताभ ठाकुर के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार), 504 (अपमानित करने) और 506 (धमकाने) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि ठाकुर की पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर को भी मामले में सह-अभियुक्त बनाया गया है।
उन पर जुर्म में अपने पति का साथ देने का आरोप है। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि पिछले साल नवंबर में नूतन गाजियाबाद आई थीं, जहां मुलाकात के दौरान उन्होंने उसे नौकरी दिलाने के लिए लखनऊ बुलाया था। महिला का इल्जाम है कि 31 दिसंबर की रात को वह अपने पति के साथ नूतन के लखनऊ स्थित घर गई थी। नूतन ने उसे ठाकुर के कमरे में इंटरव्यू के लिए भेजा था, जहां उन्होंने उससे रेप किया था।
लखनऊ से अनूप चौधरी